ब्यूरो संवाददाता इटावा: अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता श्रीवास्तव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई के स्थान पर 21 मई को सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी के मामले सुलह समझौते से निस्तारित हो सकेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व. चकबन्दी बैंक मामले धारा 138 एनआई एक्ट सर्विस के मामले श्रमिक वाद, भरण पोषण बाद व तहसील एवं नगरपालिका स्तर के समस्त राजस्व वाद प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेंगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये।
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