व्यूरो संवाददाता
इटावा: सोमवार को इटावा दौरे पर आये खाद्य विभाग कमिश्नर श्री ऐ के गुप्ता से मिलकर उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एंव महामंत्री आकाश दीप जैन ने विभाग द्वारा व्यापारीयों के हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में वार्ता की, व्यापारी नेताओं ने कहा कि फूड सेफ्टी अधिनियम में विभाग द्वारा लाइसेंस होने के बाद भी रिनुअल के समय एक माह पहले से 100 रुपये प्रतिदिन लेट फीस लगाई जा रही है। वैध लाइसेंस होने के बाद भी एक माह पहले से लेट फीस लगाया जाना, व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा देता है।
उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ.प्र के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं जिला महामंत्री आकाशदीप जैन बेटू ने कहा पैकिंग के आइटम में कंपनियों के साथ-साथ रिटेल के व्यापारियों को भी सजा व जुर्माने से दंडित किया जा रहा है, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता। सैपल पास होने पर भी पैकिंग पर छपे प्रिंटिंग मैटेरियल में कमी पाए जाने पर रिटेल के व्यापारियों पर जुर्माना आरोपित किया जा रहा है। पैकिंग को रिटेल का व्यापारी नहीं छाप सकता, इसमें उसका कोई अपराध नहीं है। पैकिंग पदार्थ के सैंपल भरे जाने पर यदि व्यापारी के पास बिल मौजूद है ,तो उसे सिर्फ गवाह बनाया जाए किसी भी तरह की सजा व जुर्माना कंपनी पर लगाया जाए ,साथ ही लाइसेंस की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद से ही लेट फीस लगाई जाये।
व्यापारी नेताओं ने कहा कि त्यौहारों के दौरान जानबूझकर सैम्पलिंग के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जाता है, व्यापारी किसी वस्तु का निर्माता नहीं होता मात्र विक्रेता होता है।ज्यादातर केसों में सैम्पल लेने वाले कर्मचारी व्यापारी को सैम्पल में लिए गये सामान की कीमत नहीं देते हैं, जबकि नियमानुसार विभाग को कीमत अदा करनी चाहिए, यदि व्यापारी कीमत मांग ले तो सैम्पल फेल करने की धमकी दी जाती हैं।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारी उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, खाद्य विभाग के कमिश्नर श्री गुप्ता ने कहा कि वे इटावा एक विषेश जांच के सम्बन्ध में आये हैं, इन शिकायतों का भी संज्ञान लिया जायेगा।
इस दौरान जिला खाद्य और औषधि प्रशासन अधिकारी ऐ डी पांडे, व्यापार मंडल के शहर अध्यक्ष रजत जैन,भारतेंदु भारद्व
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