ब्यूरो संवाददाता
इटावा: अपर जनपद न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस एंड पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने तीन साल पुराने नौ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर डेढ़ लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से आधी रकम पीड़िता के परिवारी जनों को दी जाएगी।
शिवकुमार शुक्ला जिला शासकीय अधिवक्ता, अजीत प्रताप सिंह तोमर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जसवंत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के परिवार में 7 नवम्बर 2019 को शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें डीजे लगाया गया था, जहां पर परिवार के अलावा रिश्तेदारों के बच्चे भी डांस कर रहे थे। नौ साल की बच्ची भी अन्य लोगों के साथ डीजे देख रही थी। साढे़ आठ बजे के करीब डीजे बंद हो गया। सभी लोग घर चले गए लेकिन नौ साल की बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों को चिंता हुई।
परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो कुछ लोगों ने बताया कि अपने रिश्तेदारी में आया एक युवक बच्ची को लेकर गांव के बाहर ले जा रहा था। परिवार के लोगों ने उसी दिशा में खोजबीन की। परिवार के लोग गांव के कुछ दूरी पर बन रहे एक निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे तो लोगों की आने की भनक लगने पर युवक सचिन पुत्र राकेश कुमार निवासी घटिया अजमत अली कोतवाली सदर वहां से भाग निकला। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। परिवार के लोगों ने देखा कि बच्ची मृत अवस्था में पड़ी है।
परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सचिन के खिलाफ रेप हत्या व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने सचिन के खिलाफ हत्या रेप व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिए।
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