संवाददाता रिषीपाल सिंह
बरनाहल/मैनपुरी: मोटर अधिनियम 1988 व 2019 के अनुसार वाहन नियमों का उलंघन करने वाले वाहनों को दण्डित करने का प्रावधान है। ऐसा ही एक दण्ड नॉएडा निवासी नितिन कुमार पुत्र जगदीश की मारुति अर्टिंगा (UP16ET8051) को दिनांक 2 नबम्बर 2022 को 6500 रुपये का बिना बताये दिया गया था। चालान के समय वाहन स्वामी मौजूद नहीं था। फिर भी चालान वाहन स्वामी के नाम किया।
इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस ने चालान में अनदेखी की है और बिना बताये चालान किया है जिसमे पार्किंग नियम का उलंघन व ड्राइविंग लाइसेंस न होने की बात बतायी गयी, इन सबसे अंजान वाहन स्वामी ने अपने वाहन को बेच दिया जब वाहन स्थानान्तरण की बारी आयी तब इस बात की जानकारी हुई कि वाहन पर चालान है। जब तक ऑनलाइन चालान भर पाते तब तक उसे मैनपुरी जिला न्यायालय भेज दिया गया। पीड़ित ने 23/012/2022 को न्यायालय जाकर चालान भरने का प्रयास किया लेकिन कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण प्रयास असफल रहा।
एक माह न्यायालय के चक्कर लगाने के बाद 24/01/2023 को चालान भरने की पावती तो मिली लेकिन ऑनलाइन चालान नहीं हटाया गया। ऑनलाइन चालान पेंडिंग होने से वाहान स्थानांतरण होने में देरी हो रही है जिस कारण वाहन की NOC तथा परमिट भी ख़त्म हो गये है। साथ ही पुलिस लाइन कार्यालय मैनपुरी जाने पर बोला जाता है कि कर्मचारी छुट्टी है। दो दिन बाद आना पुलिस की इस हीला हवाली व अनैतिक तरीके से किये गये चालान से पीड़ित न्यायालय व पुलिस लाइन के चक्कर लगा कर परेशान हो रहे है और उधर प्रशासन सिर्फ आज कल कर के समय बिता रहा है। ऐसे कई वाहन स्वामी इस प्रकार के चालान व पुलिस के अनैतिक रवाइयों से काफी परेशान है।
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